कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट की तीन मेंबर वाली बेंच ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले, फैसले के मद्देनजर पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई थी। दक्षिण कर्नाटक में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इससे पहले, 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
हिजाब विवाद पर फैसले से जुड़े अपडेट्स…
फैसले से पहले कर्नाटक के बेंगलुरु समेत 5 जिलों में धारा 144 लगाई गई है।
हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आज, जज रितुराज अवस्थी के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। इसके चलते जज रितुराज अवस्थी के घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।


