Thursday, February 19, 2026

शराब पीते पकड़े गए तो 2000 से 5000 तक जुर्माना, आबकारी नीति में संशोधन लागू

राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में बड़ा संशोधन करते हुए अब पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 2000 से 5000 रुपए जुर्माना करने का फैसला किया है। वहीं, दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो एक साल जेल की सजा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। दरअसल, शराबबंदी के फैसले के बाद जुर्माने की रकम इतनी बड़ी थी कि लोग इतनी राशि नहीं चुका पाते थे और बड़ी संख्या में लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इसमें गरीब और मजदूर वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसे लेकर सदन से सड़क तक लगातार मांग उठती रही, जिसके बाद सरकार ने बजट सत्र में आबकारी कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था।

विधानसभा के बजट सत्र में शराबबंदी कानून में नए सिरे से संशोधनों के बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, मध निषेध एवं उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 में इस बात का जिक्र नहीं था कि जुर्माने की रकम आखिर कितनी होगी लेकिन अब इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

बता दें कि, मध निषेध एवं उत्पाद कानून में 2018 में किए गए संशोधन के मुताबिक, पहली बार शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को 50000 रुपए जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान था, लेकिन 2022 में नए संशोधन के बाद अब जुर्माने की राशि को 2000 से लेकर 5000 रुपए तक कर दिया गया है।

नए संशोधन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीने के बाद जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक महीने के लिए जेल की सजा का प्रावधान है।

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