Thursday, February 19, 2026

‘रेपिस्ट’ ABVP नेता के होर्डिंग पर SC नाराज:नोटिस दिया- ये ‘भैया इज बैक’ के बैनर क्यों लगे, अपने भैया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहें

छात्रा से रेप के आरोपी ABVP के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की जमानत निरस्त कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ‘भैया इज बैक’ वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। ये होर्डिंग मकर संक्रांति पर लगाए गए थे। सुनवाई सोमवार को CJI एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने की। बेंच ने MP सरकार से भी जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुभांग गोटिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न जमानत निरस्त कर दी जाए। ये ‘भैया इज बैक’ बैनर क्यों हैं? क्या आप जश्न मना रहे हैं? CJI एनवी रमना ने आरोपी के वकील से कहा- ये ‘भैया इज बैक’ क्या है? अपने भैया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहें।

CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है। रेप विक्टिम ने वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपी शुभांग गोटिया को जबलपुर हाईकोर्ट से नवंबर 2021 में मिली जमानत को चुनौती दी है। उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है।

आरोपी रसूखदार, हाईकोर्ट ने उसके इतिहास पर गौर नहीं किया
याचिका में पीड़िता ने कहा कि हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों और गंभीरता को नहीं देखा। आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया। आरोपी रसूखदार है, उसके कुछ पोस्टर भी याचिका के साथ लगाए गए हैं। इनमें लिखा है ‘भैया इज बैक’। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगा।

महिला थाने में 21 जून 2021 को जबलपुर निवासी 23 साल की छात्रा ने शुभांग के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था।
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