प्रदेश में बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन और नहीं कर सकेंगे भूख हड़ताल,आदेश जारी

रायपुर। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल को लेकर आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश जारी कर सार्वजनिक कार्यक्रमों/आयोजनों की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है.

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक कई संस्था और संगठन जिला प्रशासन से बिना अनुमति प्राप्त किए ही आयोजन कर रहे हैं. इतना ही नहीं अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, जो सही नहीं है. ऐसी स्थिति में आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है.

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति आयोजन और धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल से कानून-व्यवस्था बिगड़ जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इन सबको देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं.

इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि आयोजन करने के पहले जिला प्रशासन से अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय करने समेत सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

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