Saturday, February 14, 2026

यश दयाल की मुश्किलें बढ़ीं: नाबालिग से रेप केस में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया

जयपुर। आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित एक नाबालिग है, इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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अदालत ने पुलिस से इस मामले से जुड़ी केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की है।

सुनवाई के दौरान, क्रिकेटर के वकील कुणाल जैमन ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने रेप का केस दर्ज करवाया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गिरोह के सक्रिय होने के सात दिन बाद ही जयपुर में दूसरी लड़की ने केस दर्ज करवाया है। वकील ने दावा किया कि यह गिरोह इस तरह के मुकदमे दर्ज करवाकर यश दयाल को ब्लैकमेल करना चाहता है। हालाँकि, कोर्ट ने इन दलीलों पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।

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