Friday, February 13, 2026

ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी पर लगेगा 28% टैक्स:सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी, GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर 18% टैक्स लगता था। काउंसिल ने कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी है।

सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) पर अब GST नहीं लगेगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी।

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