छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू, संपत्ति मूल्यांकन हुआ युक्तिसंगत

रायपुर, 12 दिसंबर। राज्य सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन दरों को अनुमोदित किया है।

पिछले 7-8 वर्षों से दरों में वृद्धि न होने के कारण वास्तविक संपत्ति मूल्य और गाइडलाइन मूल्य में भारी अंतर आ गया था। इसे दूर करने के लिए प्रशासन ने दरों में व्यापक संशोधन कर युक्तिसंगत मूल्य निर्धारित किया है। नवगठित नगर पंचायत देवभोग और कोपरा को भी नई गाइडलाइन में शामिल किया गया है।

नगर पालिका गरियाबंद के उदाहरण में मुख्य मार्ग और आंतरिक क्षेत्र की असमान दरों को संतुलित करते हुए मुख्य मार्ग की नई दर 66,00 प्रति वर्गमीटर और अंदरूनी क्षेत्रों की दर 4,800 प्रति वर्गमीटर तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि के प्रकार और स्थान के अनुसार दरों को यथार्थ के अनुरूप संशोधित किया गया है। पूर्व में 2.5 गुणा करके मूल्यांकन की जाने वाली प्रथा को समाप्त कर अब सिंचित मूल्य में ही बाजार मूल्य का आकलन किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को संपत्तियों का वास्तविक और पारदर्शी मूल्य उपलब्ध कराना और गाइडलाइन को सरल एवं समझने योग्य बनाना है। नई व्यवस्था से छोटे भूखंडों पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत मिलेगी और गरियाबंद जिले में 1,654 विक्रय विलेख का स्वतः नामांकन भी संपन्न किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन सुधारों से संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली अधिक व्यवस्थित, स्पष्ट और सहज होगी, जिससे आम जनता को लाभ होगा।

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