मोवा जमीन विवाद मामले में अदालत का बड़ा फैसला, कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष के नाम जमीन की रजिस्ट्री को घोषित किया शून्य

रायपुर. चर्चित मोवा जमीन विवाद मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला दिया है. जिसमें युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन ने नूर बेगम की मोवा स्तिथ जमीन की अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी, इसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है.कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम से इस जमीन का सौदा 3 करोड़ 9 लाख 76 हजार में किया और इसके एवज में रजिस्ट्री करवाते समय 7 चेक दिया था. जिसमें एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ. इसके बाद ये पूरा मामला नूर बेगम न्यायालय लेकर गई तो न्यायालय ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है.

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