Tuesday, December 9, 2025

COVID-19 वैक्सीनेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि COVID-19 वैक्सीनेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि सहमति का कांसेप्ट वैक्सीन के स्वैच्छिक उपयोग पर लागू नहीं होता। केंद्र का हलफनामा दो माता-पिता की अर्जी पर आया है जिनकी बेटियों की कथित तौर पर COVID-19 वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण मृत्यु हो गई है।

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