बेंगलुरु: जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अपनी घरेलू सहायिका के साथ रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर अदालत ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई है. प्रज्वल रेवन्ना को 48 साल की घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है. पीड़िता ने उनके खिलाफ रेप के वीडियो को प्रसारित करने का भी आरोप लगाया था.
हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार रेप किया. साथ ही इस दौरान रिकॉर्डिंग भी की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी अपने किए के बारे में बताया तो वह वीडियो जारी कर देगा.
किस धारा में कितनी सजा
- आईपीसी धारा 376(2)(k): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 376(2)(n): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 354(a): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 354(b): 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने का साधारण कारावास
- आईपीसी धारा 354(c): 3 वर्ष का कठोर कारावास
- आईपीसी धारा 506: 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना
- आईपीसी धारा 201: 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- आईटी अधिनियम धारा 66(E): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- अदालत द्वारा लगाया गया कुल जुर्माना: 11 लाख
- पीड़िता को दिया गया मुआवजा: 11 लाख
महिलाओं ने लगाए थे गंभीर आरोप
अप्रैल 2024 में कई महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सांसद ने उन्हें यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया गया और उसे रिकॉर्ड किया गया.
हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान से तीन दिन पहले 23 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो सामने आने लगे थे, जहां से वह जेडीएस उम्मीदवार थे. विवाद बढ़ने पर रेवन्ना मतदान के एक दिन बाद जर्मनी के लिए रवाना हो गए.