राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।
उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ‘सत्यमेव जयते।’
कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था।
जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।


