छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा प्रतिबंध, नगरीय निकायों को जारी हुआ परिपत्र

रायपुर : राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

परिपत्र के अनुसार, सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में की गई कार्यवाहियों की जानकारी हर महीने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के मिशन संचालक को उपलब्ध करानी होगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

SUDA ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे बाजार, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर नजर रखें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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