Monday, August 11, 2025

भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट जाने की दी नसीहत, जानिए पूरा मामला…

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है।

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भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में शराब घोटाला मामले में ED की कार्रवाई के साथ-साथ PMLA की धारा 44, 50 और 63 को भी चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें कोर्ट ने बघेल को राहत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बघेल से कहा कि वह इस मामले को पहले हाईकोर्ट में उठाएं।

इस फैसले के बाद अब भूपेश बघेल को अपनी याचिका के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। यह घटनाक्रम बघेल के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह लगातार इस मामले में ED की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताकर चुनौती दे रहे थे।

गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आया था। ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है, और यह कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ गई है।

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