आगरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट के लिए कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आगरा की स्पेशल जज MP-MLA कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कंगना के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह (Sedition) के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने रिवीजन याचिका स्वीकार की
बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कंगना रनोट के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि जिस निचली अदालत ने पहले इस केस को निरस्त किया था, अब वही अदालत इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगी।
इससे पहले 10 नवंबर (सोमवार) को कोर्ट ने कंगना के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब बुधवार को सुनाया गया।
किन धाराओं में चलेगा केस
कोर्ट के आदेश के अनुसार, कंगना रनोट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 356 (राजद्रोह) और धारा 152 (किसानों के अपमान से संबंधित अपराध) के तहत मुकदमा चलेगा।
मामला क्या है?
कंगना रनोट ने कुछ समय पहले किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर किसानों ने आपत्ति जताई थी और इसे किसानों के अपमान और देशद्रोह करार दिया था। इसके बाद आगरा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
निचली अदालत ने पहले इस केस को निरस्त कर दिया था, लेकिन अब स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए मुकदमे की कार्यवाही बहाल कर दी है।


