अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा ने 12 लोगों के खिलाफ F i R दर्ज करने के लिए पुलिस को दिया आदेश
कोरबा के कोर्ट में दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। अधिग्रहित जमीन के खातेदार को मृतक बताया गया। वही बाद में महिला को उसकी बेटी बनाकर जमीन अपने नाम पर करा लिये और उसके पति व अन्य की एसईसीएल ढेलवाडीह में नौकरी हासिल कर लिये।
सीएसईबी चौकी क्षेत्र के मानस नगर निवासी प्रेम लाल साहू पिता हीरालाल ने अधिवक्ता रघुनंदन सिंह ठाकुर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के कोर्ट में परिवाद दायर किया। जिसमें परिवादी प्रेमलाल साहू ने बताया कि लोमेश तिवारी का पहले से उनका परिचय था। उसने साल 1993 में लोमेश के कहने पर परिवादी ने चमरा दास आत्मज मिलाप दास की ग्राम ढेलवाडीह स्थित जमीन खसरा नंबर 113/2, रकबा 5 डिसमिल व खसरा नंबर 220/2, रकबा 5 डिसमिल खरीदी। जो राजस्व अभिलेख में भी परिवादी के नाम पर दर्ज है। लोमेश तिवारी ने तीन साल की प्रक्रिया के बाद नौकरी लगना बताया। साल 2010 तक अधिग्रहित भूमि के बदले भूविस्थापितों ने एसईसीएल ढेलवाडीह में नौकरी पायी है। लेकिन प्रेमलाल को गुमराह करते हुए उसके नौकरी नहीं लगाया। उसने संबंधित एसईसीएल ऑफिस जाकर पता किया तो पता चला कि लोमेश तिवारी ने षडयंत्र कर प्रेमलाल को ही मृतक बताकर अपनी चचेरी बहन कुमुद तिवारी को रजनी तिवारी बनाकर और वही प्रेमलाल की पुत्री बताकर उक्त खाते की भूमि रजनी के नाम करा लिये। जिसमें उसके पति रविशंकर तिवारी को एसईसीएल में नौकरी लगवाया। जबकि कुमुद तिवारी की मूल ग्राम कुरियारी थाना नवागढ़ जांजगीर-चांपा है। लेकिन इन्हें यहां का निवासी नहीं होना बताया गया और जबकि रजनी तिवारी सीतामणी कोरबा से नहीं है फिर भी उसे यहां का निवासी होना बताया गया। षडयंत्रपूर्वक दस्तावेजों में कूटरचना कर एक ही महिला को दो नाम देकर दो लोगों को नौकरी पर लगाया। परिवादी को मृतक बताकर इन सभी ने उसकी जमीन हड़प ली। अधिवक्ता रघुनंदन सिंह ने बताया कि परिवारदी के शपथ पत्र, पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन व सुनवाई के बाद 21 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने लोमेश तिवारी पिता रामलाल तिवारी, कुमुद तिवारी पिता देवप्रसाद, रजनी तिवारी पति रविशंकर तिवारी, रविशंकर तिवारी पिता भागवत तिवारी, बसंत कुमार पांडेय पिता नर्मदा प्रसाद समेत लोमेश के साथ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में सहयोग करने वाले बिरस बाई खूंटे पति रघुनाथ, रोशन कश्यप, भागवत प्रसाद, पटेल लाल, बंशीलाल महिलांगे, परस राम पटेल, तक्ष्वन्तिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सीएसईबी चौकी को आदेशित किया है।