रायपुर. छत्तीसगढ़ में ’सेकेंड हैंड गाड़ी’ खरीदने की योजना रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग की ओर से ऐसा नया नियम लाया जा रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी। साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद और बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी।
सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीद-बिक्री के फायदे को को ध्यान में रखते हुए और इसे पारदर्शी बनाने के लिए ही परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से केंद्र सरकार को सेकेंड हैंड गाड़ी विक्रेता को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने के लिए कहा था। इसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन रूल, 1989 में बदलाव किया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इसके जरिए प्री-ओन्ड वाहन मार्केट के इकोसिस्टम को मजबूत करने की कवायद हो रही है। अब प्री-ओन्ड गाड़ी का बाज़ार मुख्य धारा में सम्मिलित हो कर वित्तीय सुविधाओं का सीधे लाभ ले सकेगा।


