chhattisgarhgaurav.in/ कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, ‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’
सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह किया गया था।
हिजाब विवाद से जुड़ी याचिका लगाने वालों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी।
बेंच ने कहा, आज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप क्यों किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वह सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।
हिजाब विवाद स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके।


