स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे बैन (Hijab Row Verdict) को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) द्वारा सही ठहराने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है. वहीं देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका स्वीकार कर ली है. वहीं शीर्ष अदालत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना किया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि हिजाब विवाद पर वह होली के बाद सुनवाई करेगा.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरकरार रखी थी शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्ता
कर्नाटक के स्कूलों में उपजे हिजाब विवाद को लेकर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. जिसके तहत कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्ता बरकरार रखी थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि छात्रों को स्कूल यूनिफार्म के नियम मानने चाहिए. अदालत ने हिजाब पर रोक के आदेश के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था. जिसके बाद से छात्राओं के उन शैक्षणिक संस्थानों पर हिजाब पहनकर जाने पर रोक लग गई हैं, जहां यूनिफार्म लागू है.


