लखनपुर- गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को शर्मशार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है दरअसल लखनपुर कन्या हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने ही गुरु ( शिक्षक) राजकुमार सिंह (सहायक शिक्षक विज्ञान) के उपर अश्लील हरकत करने तथा मोबाइल में अश्लील चित्र दिखानें एवं वीडियो दिखाकर आबरू लूटने की धमकी दिये जाने का आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही करने संस्था प्राचार्य के समक्ष लिखित शिकायत छात्रा के परिजनों एवं स्कूल में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं ने की है। प्राचार्य ने मामले की शिक़ायत थाने दर्ज कराया है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के बिना पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दोषी राजकुमार सिंह सहायक शिक्षक (विज्ञान) को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६५ के उपनियत -३ तथा उपनियम २२ (३) से सर्वथा विपरित होने कारण छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम १९६६ के नियम ९ के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की है अवधि में मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर नियत किया गया है।


