वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद (gyanvapi masjid) केस की सुनवाई आज डिस्ट्रिक कोर्ट (Varanasi District Court) में दोपहर दो बजे होगी। इससे पूर्व 26 मई को सुनवाई हुई थी, जहां मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) ने दलीलें माननीय कोर्ट के समक्ष रखी थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष बाकी दलीलें नहीं रख पाया था, जिस कारण आज दोपहर दो बजे दोबारा सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि इस केस की आगे की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन बताया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस केस की आगे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उधर, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि जब हमारे देवता स्थान पर मौजूद हैं, तो जगह की धार्मिक प्रकृति को किसने बदला? उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी केस पर सुनवाई चलती रहेगी, इसका फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि इस केस की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हो रही है। आज दोपहर दो बजे आगे की सुनवाई होगी।


