Tuesday, December 9, 2025

बुलडोजर एक्शन पर UP सरकार ने SC में दाखिल किया जवाब, कार्रवाई पर कही ये बात

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है और बताया है कि बुलडोजर के जरिए की गई सभी कार्रवाई (Bulldozer Action) कानून के तहत हुई हैं. हलफनामा में यूपी सरकार ने बताया कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है

यूपी सरकार (UP Govt) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जिन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, उन्हें हटाने के लिए पहले से ही नोटिस दिया गया था. इसके साथ ही सरकार ने बताया कि किसी भी कार्रवाई में कानून का उल्लंघन नही किया है.

यूपी समेत अन्य राज्यों में की गई बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी है.

यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सहारनपुर में नाबालिग की गिरफ्तारी का दावा गलत है. प्रयागराज का मामला हाई कोर्ट में लंबित है और उसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लाने की जरूरत नहीं है. जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश है और उनकी ओर से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई है. ये याचिका खारिज की जाए.

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