दिल्ली आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले रविवार को 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने भारी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।
जानिये क्या है मामला?
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेरोफेरी, शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पालिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने आदि धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम सात साल सजा व जुर्माने का भी प्रविधान है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को तीन माह के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने का समय मिलता है। ऐसे में सीबीआई आरोपपत्र दाखिल करने में तीन माह का समय ले सकती है, तब तक उन्हें जमानत मिल पाना मुश्किल होगा।


