Monday, August 11, 2025

ज्ञानवापी पर एक और याचिका:मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग; कल होगी सुनवाई

वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण के बीच मंगलवार को एक और याचिका दाखिल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से यह याचिका दाखिल की गई है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अनुमति दे दी है। मामले में 25 मई को सुनवाई होगी। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है।

कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से मांगी आपत्तियां
इधर, जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों को एक हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने को कहा है। दोनों पक्षों को फोटो और वीडियोग्राफी की कॉपी भी कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी।

26 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत सुनवाई होगी। सुनवाई में इस सवाल पर बहस होगी कि मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण का मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं?

इन तीन एप्लीकेशन पर नहीं हुई सुनवाई

  • वजू स्थल पर बरामद शिवलिंग के नीचे स्थित तहखाने की दीवार तोड़ने और बांस-बल्ली हटा कर कमीशन की कार्रवाई करने की मांग।
  • वजूखाने में मौजूद तालाब की मछलियों को संरक्षित करने का अनुरोध।
  • पूर्व महंत कुलपति तिवारी के भोग-राग, शृंगार और पूजा-पाठ के अधिकार के लिए पक्षकार बनाने की मांग।
.

Recent Stories