नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि खाना पकाने में हुनर की कमी के कारण यदि कोई पत्नी अपने पति के लिए खाना नहीं बनाती, तो इसे विवाह समाप्त करने के उद्देश्य से क्रूरता नहीं कहा जा सकता है।क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और सोफी थामस की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता पति द्वारा क्रूरता का एक और आधार यह बताया गया है कि पत्नी खाना बनाना नहीं जानती थी।
केरल HC ने पति को लगाई फटकार, ‘पत्नी के पास खाना पकाने का हुनर न होना विवाह समाप्त करने का कारण नहीं’
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